इंडियाबुल्स कम्पनी से 10 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने वाला पाया फर्जी वकील

अपने आप को वकील बताकर इंडियाबुल्स कम्पनी पर झूठे आरोप व झूठी शिकायत देने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस जाँच में पाया गया फर्जी वकील।


अपने आप को वकील बताते हुए फोन पर कम्पनी के अधिकारियों को कम्पनी का नाम व प्रतिष्ठा को मार्केट में बदनाम करके कम्पनी को करोड़ो का नुकसान करने की धमकी देकर आरोपी ने मांगी थी 10 करोड़ रुपयों की फिरौती।


दिनाँक 04.06.2019 को थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम में पुलिस उपायुक्त पश्चिम, गुरुग्राम के कार्यालय एक शिकायत प्राप्त हुई।


उक्त शिकायत के माध्यम से इंडियाबुल्स कम्पनी के चीफ जरनल मैनेजर श्री अशोक सहरावत ने बतलाया कि उन्हें कम्पनी के रिसेप्शन के माध्यम से फोन कॉल ट्रांसफर होकर आई और फोन पर बिना अपना नाम बताते हुए फोन करने वाले व्यक्ति ने कंपनी की विभिन्न प्रकार की शिकायतें और कमियां बताते हुए कहा कि तुम्हारी कंपनी के नाम व प्रतिष्ठा को मार्किट में बदनाम कर देगा, जिससे कंपनी को करोड़ो का नुकसान होगा। यदि तुम अपने कंपनी का नाम व प्रतिष्ठा को बचना चाहते हो तो वह कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत नही करेगा, किन्तु उसके बदले उन्हें उसको 10 करोड़ देने होंगे। ये 10 करोड़ भी दो भागों में करके 05-05 करोड़ करके देने होंगे। पहले 05 करोड़ रुपये जब कंपनी का सीनियर अधिकारी उसे मिलेगा तो वह उनकों कम्पनी के खिलाफ जो शिकायत है उसे दिखाएगा उस समय 05 करोड़ देने होंगे। उसके बाद वह विभिन्न सरकारी विभागों में कम्पनी के खिलाफ शिकायत देगा। इस शिकायत को सभी सरकारी विभागों से वापस लेने के समय कम्पनी को उसे फिर से 05 करोड़ देने होंगे।


उक्त अभियोग में तत्परता कार्यवाही करते हुए थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उक्त अभियोग के षड्यंत्र में शामिल एक आरोपी विकाश शेखर कार्यालय का पता 448-451, उद्योग विहार, फेस-V, गुरुग्राम को दिनाँक 07.06.2019 को काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था व माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।


उक्त अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी के साथ उपरोक्त अभियोग की वारदात में शामिल एक अन्य साथी वकील आरोपी राममणी पाण्डे पुत्र रामचंद्र पाण्डे निवासी 432-M, इंद्रापुरी कॉलोनी, इलाहबाद, हाल दिलशाद कॉलोनी, मीडिया कॉलोनी दिल्ली, उम्र 58 वर्ष को दिनाँक 27.06.2019 को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया था।


उक्त आरोपी दिनाँक 28.06.2019 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया था।


उक्त आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि वह और उसका बेटा दोनों वकील है। कम्पनी के खिलाफ किसी व्यक्ति से फर्जी शिकायत करवाकर उस शिकायत को वापस लेने के लिए भारी रकम लेने की मांग करते है। उनके खिलाफ इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने के सम्बन्ध में 04 अभियोग थाना सीमपुरी दिल्ली में अंकित है।


 उक्त आरोपी राममणी पाण्डे पुत्र रामचंद्र पाण्डे को माननीय अदालत में पुनः पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया था।


लगातार पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर उक्त आरोपी से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में इसने अपने आप को ईलाहबाद हाई कोर्ट का वकील बतलाया, जिसकी जांच करने के लिए पुलिस टीम ने बार काउंसिल हाई कोर्ट, ईलाहबाद से उक्त आरोपी के रजिस्ट्रशन के बारे में पूछा तो उक्त आरोपी व इसके बेटे का वहां पर कोई रेजिस्ट्रेशन नही मिला। जिससे आरोपी व उक्त बेटा दोनों फर्जी वकील पाए गए।


👁‍🗨 उक्त आरोपी को आज दिनाँक 07.07.2019 को माननीय अदालत के सम्मुख पुनः पेश करके 04 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया है।


👁‍🗨 उक्त आरोपी से पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान इसके साथ फर्जीवाड़े/ठगी की वारदातों को अंजाम देने में शामिल इसके बेटे व इसके द्वारा वारदातो में प्रयोग की गई फर्जी शिकायतें तथा अन्य दस्तावेजों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है।